मजदूरों का सौ दिन श्रम का अधिकार
हिरणपुर (पाकुड़) मनरेगा के तहत श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन मजदूरी पाने का कानूनी अधिक
हिरणपुर (पाकुड़): मनरेगा के तहत श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन मजदूरी पाने का कानूनी अधिकार है। यह जानकारी शनिवार को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शिव वचन यादव ने दी। वे तोड़ाई पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्ष ने बताया कि आमलोगों को कानून की जानकारी होना आवश्यक है। मनरेगा एक कानून है। इसमें अकुशल मजदूर को रोजगार पाने का हक है। वहीं कई लोग बैंक ऋण आदि समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। इसको लेकर लोक अदालत के माध्यम से इसकी समाधान की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। वही पैनल अधिवक्ता शमीम आलम ने बताया कि कोई भी घटना होने पर किसी के बहकावे में मत आएं। इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें। विकलांग पेंशन, जॉब कार्ड सहित अन्य लाभप्रद योजनाओं से जुड़ सकते हैं। इसको लेकर आमलोगों को जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि न्यायालय में मामला चल रहा है , पर आर्थिक स्थिति दयनीय है तो विधिक सहायता भी उपलब्ध करायी जाएगी। इस मौके पर सेवा निवृत्त शिक्षिका अम्बिका सेन , प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी नोरिक रविदास, बीपीओ जगदीश पंडित, चिकित्सक डॉ. सौरभ विश्वास, पारा लीगल स्वंयसेवक नीरज कुमार, कंचन मंडल, सुरेंद्र नाथ चार्य, पंचायत सेवक नरेन हांसदा, अनिरुद्र साहा आदि उपस्थित थे।