प्ली बारगे¨नग के प्रति लोगों को करें जागरुक
संवाद सहयोगी, पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में मंगलवार को प्ली ब
संवाद सहयोगी, पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में मंगलवार को प्ली बार्गे¨नग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्धघाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय, सीजेएम अखिलेश कुमार, एसीजेएम संजय ¨सह यादव, प्राधिकर के सचिव सुनील दत्त द्विवेदी नें संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि प्ली बारगे¨नग की शुरुआत एक बड़ा कदम है। प्ली बारगे¨नग भारत के लिए एक नई बात है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका काफी चलन है। मसलन अमेरिका में ज्यादातर क्रिमिनल केस इसी के तहत निपटाए जाते हैं। प्ली बारगे¨नग एक ऐसी सुविधा है, जिसके तहत कोई आरोपित अपने जुर्म का इकबाल करता है और बदले में उसे कम सजा मिलती है। यह सिर्फ उन आपराधिक मामलों में लागू होगी, जिनमें अधिकतम सात साल तक की कैद का प्रावधान है। महिलाओं, बच्चों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ अपराध, सती और नकली करेंसी जैसे मामले इससे बाहर रखे गए हैं । इस सिस्टम के तहत आरोपी को मुकदमा चलने से पहले ही कोर्ट में प्ली बारगे¨नग की अर्जी लगानी होगी। कोर्ट यह पक्का कर लेने के बाद कि इसमें कोई दबाव काम नहीं कर रहा है, आरोपित, पीड़ित व्यक्ति और प्रोजीक्यूटर को समझौते के लिए बातचीत की इजाजत देगा। समझौता इन सभी की पूरी रजामंदी और कोर्ट की मंजूरी से ही होगी। इसके तहत आरोपी अपना गुनाह कबूल करेगा, पीड़ित को मुआवजा देगा और बदले में उसे कम सजा मिलेगी। एक बार समझौता हो जाने के बाद उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। प्ली बारगे¨नग का मकसद ही अदालतों के बोझ को कम करना और जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। प्ली बारगे¨नग की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि कोर्ट और प्रोजीक्यूटर अपना फर्ज निभाते हैं या नहीं। वे सतर्क रहें, तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। उन्होंने पीएलवी को प्ली बार्गे¨नग की बारीकियों को समझ कर समाज में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। जिले में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पीएलवी कमला रॉय गांगुली को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।