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पीडीएस दुकान का लाइसेंस रद, एक निलंबित

संवाद सहयोगीपाकुड़ जिला आपूर्ति पदाधिकारी(डीएसओ) शिव नारायण यादव ने मंगलवार को सदर प्र

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 05:11 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 05:11 PM (IST)
पीडीएस दुकान का लाइसेंस रद, एक निलंबित
पीडीएस दुकान का लाइसेंस रद, एक निलंबित

संवाद सहयोगी,पाकुड़: जिला आपूर्ति पदाधिकारी(डीएसओ) शिव नारायण यादव ने मंगलवार को सदर प्रखंड अंतर्गत पोचाथोल पंचायत के राशन डीलर मो. फकरुद्दीन की दुकान का लाइसेंस रद कर दिया। लंबी अवधि तक दुकान का संचालन नहीं करने का आरोप है। वहीं हिरणपुर प्रखंड की सुंदरपुर पंचायत के राशन डीलर दीपक कुमार भगत की दुकान को निलंबित कर दिया। इस पर राशन कार्ड 202001401509 में ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण करते हुए इसके लाभुक को राशन नहीं देने का आरोप है।

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सुंदरपुर के लाभुक की शिकायत पर इनकी दुकान का निरीक्षण हिरणपुर के बीडीओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने की थी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में दीपक कुमार की दुकान को निलंबित करने की अनुशंसा की थी। डीएसओ के अनुसार पोचाथोल पंचायत के डीलर अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अक्टूबर 2017 से तीन माह अवकाश पर थे। इसके बाद भी उसने 44 माह तक काम नहीं किया। इस दौरान यहां झारखंड लक्षित पीडीएस(नियंत्रण) आदेश 2019 जारी हुआ। इस दौरान भी डीलर ने सामग्रियों का उठाव व वितरण का काम नहीं किया। इसके कारण डीएसओ ने उनकी दुकान का लाइसेंस रद कर दिया।


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