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पाकुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: मिलावटखोरों पर नकेल, मिठाई और दूध-पनीर के लिए गए सैंपल

Published: Thu, 05 Nov 2026 09:41 PM (IST)

खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली पर पाकुड़ में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार के नेतृत्व में सोनाजोड़ी बाजार से लेकर पाकुड़ मुख्य बाजार तक व्यापक सघन जांच अभियान चलाया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार के नेतृत्व में सोनाजोड़ी बाजार से लेकर पाकुड़ मुख्य बाजार तक व्यापक सघन जांच अभियान चलाया गया।

HighLights

  1. दीपावली पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को अभियान तेज।

  2. मिठाई, दूध, पनीर सहित चार नमूने जांच के लिए भेजे गए।

  3. मिलावट पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की सख्त चेतावनी जारी।

संवाद सहयोगी, पाकुड़। दीपावली पर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ निगरानी तेज कर दी है। 
 
बुधवार को उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार के नेतृत्व में सोनाजोड़ी बाजार से लेकर पाकुड़ मुख्य बाजार तक व्यापक सघन जांच अभियान चलाया गया।
 
इस अभियान के तहत किराना दुकानों, मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट की बारीकी से जांच की गई। इसके अलावा, मोटरसाइकिल से दूध और पनीर की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं को रास्ते में रोककर उनके खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व सुरक्षा का जायजा लिया गया। 
 
कार्रवाई के दौरान एक किराना दुकान से मटर बेसन तथा मिठाई दुकानों से स्पंज रसगुल्ला, लड्डू और खोया के कुल चार नमूने (सैंपल) संग्रहित किए गए, जिन्हें गुणवत्ता की प्रामाणिक जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
 

अखाद्य रंगों के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी 

निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के कड़े निर्देश दिए गए। एक्सपायर्ड सामग्री के भंडारण व बिक्री पर सख्त पाबंदी लगाने को कहा गया है। 
 
हलवाइयों और मिठाई विक्रेताओं को स्पष्ट हिदायत दी गई कि वे मिठाइयों में किसी भी तरह के हानिकारक अखाद्य रंगों का प्रयोग न करें और केवल अनुमन्य (स्वीकृत) खाद्य रंगों का ही निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल करें।
 
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी कारोबारियों को वैध एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस या पंजीकरण के साथ ही प्रतिष्ठान संचालित करने का निर्देश दिया। 
 
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट या अखाद्य रंग का प्रयोग पाया गया, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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