India Lockdown: सात पीडीएस दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित, लाभुकों को राशन नहीं देने पर कार्रवाई Pakur News
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निलंबित दुकानों को 24 घंटे के अंदर उनके निकटतम दुकानों से संबंध कर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को खाद्यान्न वितरण कराने का निर्देश दिया है।
पाकुड़, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु पूरे लॉकडाउन चल रहा है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन नहीं करने, खदान रहने की स्थिति में भी वितरण नहीं करने एवं खाद्यान्न वितरण में आने अनियमितताएं पाए जाने के आरोप में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शिवनारायण यादव ने सात जन वितरण प्रणाली (जविप्र) की दुकानों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
- अनुज्ञप्ति निलंबित की गई दुकानों के नाम
- विजय कुमार प्रमाणिक, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत नवीनगर ,प्रखंड पाकुड़
- अताउर रहमान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत नवीनगर, प्रखंड पाकुड़
- जहांनारा बेगम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत चांचकी, प्रखंड पाकुड़
- एस.एच.जी. हरीशपुर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत बांसकेंद्री, प्रखंड महेशपुर
- विष्णु एस.एच.जी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत हाथ काठी, प्रखंड हिरणपुर
- पानमुनि हेंब्रम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत बाबूदाहा, प्रखंड महेशपुर
- यूनुस अंसारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत सोनाजोरी, प्रखंड पाकुड़
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निलंबित दुकानों को 24 घंटे के अंदर उनके निकटतम दुकानों से संबंध कर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को खाद्यान्न वितरण कराने का निर्देश दिया है। ताकि आमजन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। साथ ही निलंबित दुकानों के पास अवशेष खाद्यान्न को नियमानुसार लाभुकों के बीच वितरण कराने का निर्देश संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया है।