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अनियमितता पर छह जविप्र दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित

जासंपाकुड़ 14 जनवरी 2020 को चावल दिवस के अवसर पर मिली अनियमितता पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधि

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 06:28 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 06:15 AM (IST)
अनियमितता पर छह जविप्र दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित

जासं,पाकुड़: 14 जनवरी 2020 को चावल दिवस के अवसर पर मिली अनियमितता पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शिव नारायण यादव ने सभी चिन्हित छह दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। अगले आदेश तक सभी दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है।

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इन दुकानों में गरीबी स्वयं सहायता समूह पंचायत रामचंद्रपुर प्रखंड पाकुड़, मशाल स्वयं सहायता समूह पंचायत कुमारपुर, प्रखंड पाकुड़, मोहम्मद सरफराज अहमद पंचायत कुमारपुर प्रखंड पाकुड़, डोली पहाड़ी पंचायत शहर ग्राम प्रखंड महेशपुर, मोहम्मद मुस्ताक पंचायत जमशेदपुर प्रखंड पाकुड़, तबारक हुसैन पंचायत मदन मोहनपुर प्रखंड पाकुड़ शामिल है। डीएसओ ने बताया कि पाकुड़ प्रखंड स्थित दुकानों की जांच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पाकुड़ राजीव रंजन द्वारा की गई थी, जबकि महेशपुर प्रखंड के दुकानों की जांच कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा की गई थी। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय हो कि गरीब स्वयं सहायता समूह सरफराज अहमद एवं दूली पहाड़ी की दुकान चावल दिवस के दिन भी बंद मिला था, जबकि मोहम्मद मुस्ताक एवं तबारक हुसैन की दुकान में आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख सूचना पट्ट पर अंकित नहीं रहने, भंडार पंजी संधारित किरासन तेल का तथा किरासन तेल का निर्धारित दर से अधिक लिया जा रहा था। सभी दुकानदारों से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब जिला कार्यालय में समर्पित करने को कहा गया है। वहीं, संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निलंबित दुकान को उसके निकटतम दुकानों से संबद्ध कर लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण कराने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दिया है।


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