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जमीन मालिक ने की खनन पट्टा रद करने की मांग

जागरण संवाददातापाकुड़ सदर प्रखंड के सालबोनी मौजा संख्या 115 के जमाबंदी संख्या 15/16 एवं 28 म

By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 06:45 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2020 05:07 AM (IST)
जमीन मालिक ने की खनन पट्टा रद करने की मांग

जागरण संवाददाता,पाकुड़ : सदर प्रखंड के सालबोनी मौजा संख्या 115 के जमाबंदी संख्या 15/16 एवं 28 में गलत तरीके से खनन पट्टा की स्वीकृति देने का मामला सामने आया है। सालबोनी गांव के मासेन कोड़ा, शिवलाल कोड़ा, दुर्गी कोड़ा, बड़ीया कोड़ा ने गुरुवार को डीसी व जिला खनन पदाधिकारी से लिखित शिकायत की है।

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सालबोनी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि सालबोनी मौजा संख्या 115 के जमाबंदी संख्या 15/16 एवं 28 में उनलोगों के पूर्वजों का काफी रैयती जमीन है। वर्तमान समय में इस जमीन पर उनका एवं अंशदारों की दखलदारी है। सालबोनी मौजा संख्या 115 में काफी लोगों के नाम पर खनन पट्टा की स्वीकृति प्राप्त है। खदान भी संचालित है। उदयनारायणपुर गांव के साबेर अली ने खदान के लिए उक्त मौजा में जमीन मांगी थी। उसे जमीन देने से मना कर दिया गया।

इसी बीच साबेर ने जमाबंदी संख्या 15,16 व 28 का जिक्र करते हुए संपूर्ण दाग संख्या को सम्मिलत कर गलत तरीके से पाकुड़ न्यायालय से शपथ पत्र तैयार कर लिया। शपथ पत्र में जाली हस्ताक्षर व टीन निशान है। साबेर उसी शपथ पत्र के आधार पर खनन पट्टा के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन दाखिल कर दिया है।

ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में चार जुलाई 2020 को जिला खनन पदाधिकारी एवं 27 अगस्त 2020 को अंचलाधिकारी को आवेदन देकर खनन पट्टा के लिए साबेर द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज करने आग्रह किया गया था, परंतु उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग किया है कि साबेर के आवेदन की जांच कर उसे खारिज किया जाए।


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