हत्या के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
संवाद सहयोगी, पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने महिला की
संवाद सहयोगी, पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने महिला की हत्या के अभियुक्त गनसा पहाड़िया, गंगाराम पहाड़िया, सीताराम पहाड़िया व श्रीनाथ पहाड़िया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 सितंबर 2012 में अभियुक्तों ने अपने गांव ¨सगारसी पहाड़िया टोला के बमना पहाड़िया की पत्नी रामी पहाड़िन को डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए उसकी जान ले ली थी और जंगल में शव को जला दिया था। सूचक बमना पहाड़िया के बयान पर अमड़ापाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील व गवाही सुनने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार ¨सह तथा बचाव पक्ष की ओर से विकास रंजन मिश्रा ने बहस की।