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सामाजिक कुरीति है बाल विवाह

अमड़ापाड़ा (पाकुड़) स्थायी लोक अदालत के सदस्य टीपी श्रीवास्तव ने कहा कि बाल विवाह बाल श्रम डायन प्रथा ये सभी सामाजिक कुरीतियां हैं। 18 वर्ष से पहले लड़की और 21 वर्ष से पहले लड़के का विवाह न करें।

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Sep 2021 09:57 PM (IST)Updated: Mon, 13 Sep 2021 09:57 PM (IST)
सामाजिक कुरीति है बाल विवाह
सामाजिक कुरीति है बाल विवाह

संवाद सूत्र, अमड़ापाड़ा (पाकुड़): जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सोमवार को प्रखंड के बासमती पंचायत सचिवालय में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें स्थायी लोक अदालत के सदस्य टीपी श्रीवास्तव ने कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम, डायन प्रथा ये सभी सामाजिक कुरीतियां हैं। 18 वर्ष से पहले लड़की और 21 वर्ष से पहले लड़के का विवाह न करें। आप अपने अधिकार के लिए सजग बनें । पीएलभी ( पारा लीगल वालंटीयर) से संपर्क करें । उन्होंने ग्रामीणों को साइबर अपराध से बचने के तरीके भी बताए। वहीं पैनल अधिवक्ता संजीव मुखर्जी ने बताया कि छोटे -मोटे अपराध में पुलिस किसी आरोपी को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती । वारंट दिखाना पुलिस की कानूनी बाध्यता है । स्वास्थ्य जांच किसी भी अपराधी का अधिकार है । किसी भी महिला अपराधी को महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है । पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हाजत में नहीं रख सकती । जो गरीब हैं उनके केस प्राधिकार मुफ्त लड़ता है । वहीं बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी ने प्रखंड स्तर पर संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी । शिविर में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं से जुड़े अठारह आवेदन दिए । इस दौरान सहायक सिविल कोर्ट पाकुड़ नरेश प्रसाद मंडल,सीएचसी प्रभारी प्रेम कुमार मरांडी,सहायक अभियंता सुनील कुमार, बीपीओ अजय कुमार गुप्ता ,सीआई आभाष चंद्र साहा,बीपीआरओ जिल्लूर रहमान,पीएलभी हरेंद्र मालतो, बीपीएम प्रदीप कुमार सहित पंचायत सचिव,मुखिया,रोजगार सेवक आदि मौजूद थे ।

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