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बालू का चालान नहीं रहा तो होगी कार्रवाई : एसपी

-एसपी ने ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक -सुबह 9 बजे से रात्रि 10 ब

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 04:31 PM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 04:31 PM (IST)
बालू का चालान नहीं रहा तो होगी कार्रवाई : एसपी
बालू का चालान नहीं रहा तो होगी कार्रवाई : एसपी

-एसपी ने ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक -सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर में ट्रैक्टर का प्रवेश निषेध -ट्रैक्टर चालक को दिखाना होगा लाइसेंस, नहीं तो होगी कार्रवाई

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जागरण संवाददाता, पाकुड़ : अवैध बालू परिवहन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस रेस हो गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने एसपी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बालू का परिवहन नियमानुसार करें। नियम का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि बालू लदे ट्रैक्टर का चालान आवश्यक है। ट्रैक्टर के इंजन व ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। बालू का परिवहन कमर्शियल ट्रैक्टर से ही होना चाहिए। एसपी ने कहा कि ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुरोध पर साइमन मरांडी के पेट्रोल पंप के पास से डीएवी रोड होकर ट्रैक्टर ले जाने के लिए समय का निर्धारण किया गया है। ट्रैक्टर चालक साढ़े ग्यारह से एक बजे तक उक्त रास्ते से बालू लदे ट्रैक्टर को ले जा सकते हैं। बैठक में पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी रामचंद्र सिंह, यातायात प्रभारी अवधेश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

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बैठक में लिए गए निर्णय -सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का प्रवेश रहेगा निषेध।

-ट्रैक्टर में लोड बालू को बंगाल ले जाना वर्जित।

-बालू लदे ट्रैक्टर के साथ बालू का चालान होना अनिवार्य।

-ट्रैक्टर चालक का लाइसेंस होना अनिवार्य।

-ट्रैक्टर का इंजन व ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य।

-ट्रैक्टर की रफ्तार मानक गति के अनुसार होना चाहिए।

-बालू का परिवहन कमर्शियल ट्रैक्टर से ही करना है।

-ट्रैक्टर में ओवरलोड बालू नहीं होना चाहिए।

-डीएवी रोड होकर साढ़े ग्याहर से एक बजे तक बालू का होगा परिवहन।


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