दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास
पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को सत्रवाद संख्य
पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को सत्रवाद संख्या 139/2012 के सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित मांझी मरांडी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपया का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त जेल काटना होगा। विदित हो कि अदालत ने 21 मार्च को सुनवाई के दौरान उक्त आरोपित को दोषी करार दिया था। यह मामला हिरणपुर थाना क्षेत्र के तेरोपाड़ा पहाड़िया टोला का है। दोषी मांझी मरांडी सहित सात लोगों ने मिलकर दो युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। उक्त घटना 17 अगस्त 2012 की है। पीड़िता के बयान पर हिरणपुर थाना में कांड संख्या 109/2012 के तहत केस दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवेंद्र ¨सह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता निरंजन मिश्र ने बहस किया।