अलग-अलग मामलों में पांच आरोपितों को हुई सजा
व्यवहार न्यायालय के अधीन तीन अलग-अलग अदालतों ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच आरोपितों को सजा सुनाई है। एसीजेएम चौधरी एहसान मोईज की अदालत ने भंडरा थाना कांड संख्या 2
लोहरदगा : व्यवहार न्यायालय के अधीन तीन अलग-अलग अदालतों ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच आरोपितों को सजा सुनाई। एसीजेएम चौधरी एहसान मोईज की अदालत ने भंडरा थाना कांड संख्या 28/17 में भंडरा थाना क्षेत्र के कुंबा टोली निवासी जगबंधु महली उर्फ यमराज महली के पुत्र धर्मा महली उर्फ धर्मराज को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी सुनाया है। भंडरा थाना क्षेत्र के नौडिहा मोड़ में मोटरसाइकिल लूटने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश अस्थाना की अदालत ने कुडू थाना कांड संख्या 115/14 में कुडू थाना क्षेत्र के कढ़मारा घाटीटोला निवासी पूरन भगत के पुत्री ज्ञाना कुमारी, पुत्र सुनील भगत, पुत्री सुशीला कुमारी को तीन-तीन साल की सजा और 17-17 सौ रूपए का जुर्माना सुनाया है। एकजुट होकर हंगामा करने के मामले में सजा सुनाई गई है। सीजेएम राजकुमार मिश्रा की अदालत ने लोहरदगा थाना कांड संख्या 5/17 में सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी आजीज अंसारी के पुत्र रियाजुल अंसारी को तीन माह की सजा और दस हजार रूपए का जुर्माना सुनाया गया है। रियाजुल को एक बच्ची को मोटरसाइकिल से टक्कर मारने के मामले में सजा हुई है।