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लोहरदगा में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की मिठाइयों पर नजर, फफूंद लगा रसगुल्ला समेत कई खाद्य पदार्थ नष्ट कराए

Published: Thu, 10 Sep 2026 09:49 AM (IST)

त्योहारों से पहले लोहरदगा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें भ्रामक दावों वाले उत्पाद हटाए गए ...और पढ़ें

खाद्य विभाग का सघन जांच अभियान। जागरण

खाद्य विभाग का सघन जांच अभियान। जागरण

HighLights

  1. भ्रामक दावे वाले उत्पाद दुकानों से हटाए गए, ऑनलाइन सूची भी।

  2. फफूंद लगे रसगुल्ले और अखाद्य रंग वाली जलेबी मौके पर नष्ट।

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। पर्व-त्योहारों के मौसम में बाजार में खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोरों और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देश पर लोहरदगा शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लगातार सघन जांच अभियान चलाया।

इस दौरान दुकानों, थोक प्रतिष्ठानों और गोदामों में खाद्य पदार्थों के साथ लेबलिंग और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने रिलायंस स्टोर, वी-मार्ट, मिशन चौक स्थित अग्रवाल नेटवर्क, विवेक स्टोर, अग्रवाल ट्रेडर्स, छतर बगीचा स्थित न्यू बदला इंटरप्राइजेज और अमृत एजेंसी समेत कई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग, लेबल और दावों की पड़ताल की गई। रिलायंस रिटेल की ओर से करीब एक दर्जन ऐसे उत्पादों को स्टोर से हटाने की जानकारी मिली, जिन पर भ्रामक दावे किए जा रहे थे। संबंधित उत्पादों की सूची ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हटाई गई।

विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को त्योहारों के दौरान स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल के इस्तेमाल का निर्देश दिया है। अधिकारियों के अनुसार, त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर में औचक जांच का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

एनर्जी ड्रिंक के स्टॉक पर भी नजर

न्यू बदला इंटरप्राइजेज और अशोक जनरल स्टोर में स्टींग एनर्जी ड्रिंक का काफी मात्रा में भंडारण मिला। वहीं अग्रवाल नेटवर्क के गोदाम में कैम्पा एनर्जी गोल्ड बूस्ट ड्रिंक का स्टॉक पाया गया। टीम ने संबंधित प्रतिष्ठानों को ऐसे लेबलिंग वाले उत्पादों को तत्काल हटाकर निर्माता कंपनी को वापस करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गलत ब्रांडिंग, भ्रामक विज्ञापन और गलत लेबलिंग के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दंडनीय है।

फफूंद लगा रसगुल्ला मिला, मौके पर नष्ट

जांच के दौरान राणा चौक स्थित ढेला होटल में फफूंद लगा रसगुल्ला बिक्री के लिए रखा मिला। टीम ने मिठाई को मौके पर ही नष्ट कराया और होटल संचालक पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

प्रतिष्ठान को साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश भी दिया गया। थाना चौक स्थित बाबा फास्ट फूड में खराब गुणवत्ता वाली रोल बेस का इस्तेमाल पाया गया। यहां भी कार्रवाई करते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। संचालक को खाद्य गुणवत्ता और रख-रखाव में सुधार की हिदायत दी गई।

अखाद्य रंग से तैयार हो रही थी जलेबी

बगडू मोड़ स्थित राजस्थान जलेबी सेंटर की जांच में जलेबी तैयार करने में प्रतिबंधित अखाद्य रंग के इस्तेमाल का मामला सामने आया। टीम ने रंगयुक्त चाशनी को मौके पर नष्ट करा दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को चेताया कि खाद्य पदार्थों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप रंग और कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाए। 

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