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अवैध हथियार रखने के पांच आरोपितों को मिली सजा

लोहरदगा : व्यवहार न्यायालय के त्वरित विचारण शाखा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश अस्

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 09:25 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 09:25 PM (IST)
अवैध हथियार रखने के पांच आरोपितों को मिली सजा
अवैध हथियार रखने के पांच आरोपितों को मिली सजा

लोहरदगा : व्यवहार न्यायालय के त्वरित विचारण शाखा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश अस्थाना की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में पांच आरोपितों को छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी सुनाया गया है। कुडू थाना कांड संख्या 74/14, एसटी संख्या 17/17 में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए)ए, 26, 35 के तहत दर्ज मामले में गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के पहाड़ केसा गांव निवासी मोहम्मद मुस्ताक के पुत्र आरोपित मोहम्मद ईरफान, रांची जिले के रातु थाना क्षेत्र के रातु बाजार टांड निवासी गंगा उरांव के पुत्र आरोपित रवि उरांव, रातु थाना क्षेत्र के अंबाटांड़ निवासी कलेंद्र साहू के पुत्र आरोपित विकास साहू, पलामु जिले के सदर थाना क्षेत्र के ¨सदुरिया गांव निवासी शशिकांत तिवारी के पुत्र आरोपित ¨प्रस कुमार और रांची जिले के रातु थाना क्षेत्र के रातु बज्रपुल निवासी मनु ¨सह के पुत्र आरोपित विपुल ¨सह को छह-छह साल की सजा और पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना सुनाया गया है। मामले में अनि शिवकुमार ठाकुर ने अनुसंधान किया है। जबकि सरकारी पक्ष की ओर से पीपी सतीश कुमार सिन्हा ने दलीलें पेंश की।

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