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तंबाकू उत्पाद अधिनियम को सख्ती से लागू करें : डीसी

जिले में तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) को सख्ती से लागू करने के लिए शुक्रवार को समाहरणालय कक्ष में डीसी आकांक्षा रंजन की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पार कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीसी आकांक्षा रंजन ने

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 10:40 PM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 10:40 PM (IST)
तंबाकू उत्पाद अधिनियम को सख्ती से लागू करें : डीसी
तंबाकू उत्पाद अधिनियम को सख्ती से लागू करें : डीसी

लोहरदगा : जिले में तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) को सख्ती से लागू करने के लिए शुक्रवार को समाहरणालय सभा कक्ष में डीसी आकांक्षा रंजन की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीसी आकांक्षा रंजन ने कहा कि तंबाकू उत्पाद अधिनियम को जिले में सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कोटपा के प्रभावशाली से संबंधित बोर्ड शहरी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के मुख्य द्वार से 100 गज की दूरी पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिला परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं लोहरदगा नगर पार्षद द्वारा इस तरह के बोर्ड लगाए जाएं। तंबाकू उत्पादों का किसी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी विभागों को कोटपा एक्ट व अन्य कानूनों को लागू करने के लिए बेहतर तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है। यह सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। उपायुक्त ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण एवं समन्वय समिति का गठन करने की बात कही। कार्यशाला में एसडीपीओ अर¨वद कुमार वर्मा, डीएसपी अजय कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. सुनील कुमार, डीपीएम जया, कार्यपालक दंडाधिकारी छंदा भट्टाचार्य आदि मौजूद थे।

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