सुरक्षा व सतर्कता को ले धारा 144 लागू
लोहरदगा में धारा 144 लागू हो गया है।
जागरण संवाददाता, लोहरदगा : अयोध्या मामले को लेकर लोहरदगा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी सभा या जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। सतर्कता और सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में एसडीओ कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ²ष्टिगत तथा इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों एवं राजनैतिक दलों की गतिविधियां बढ़ जाने एवं साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के बढ़ने की प्रबल संभावना की सूचना तथा पूर्वाभाष प्राप्त है। ऐसे में किसी संगठन, दल एवं समर्थकों द्वारा सभा, जुलूस, जश्न आदि ओजोत करने के कारण जिला की शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित किए जाने का कृत्य किया जा सकता है। उपरोक्त पर्याप्त कारणों के ²ष्टिगत जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए दप्रस की धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न निषेधाज्ञाएं पारित करना आवश्यक है। तत्कालिकता को ²ष्टिगत रखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है।