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जानलेवा हमला करने के आरोपित को दस साल की सजा

लोहरदगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रप्रकाश अस्थाना की अदालत ने कुडू थाना के एक मामले में आ

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Apr 2018 06:51 PM (IST)Updated: Tue, 24 Apr 2018 06:51 PM (IST)
जानलेवा हमला करने के आरोपित को दस साल की सजा
जानलेवा हमला करने के आरोपित को दस साल की सजा

लोहरदगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रप्रकाश अस्थाना की अदालत ने कुडू थाना के एक मामले में आरोपी रमजान अंसारी को दस साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। लोहरदगा जिले के कैरो थाना अंतर्गत गितिलगढ़ गांव में 26 फरवरी 2005 को रमजान ने बम फेंककर व गोली चलाकर मोहम्मद अंसारी की जान लेने की कोशिश की थी। मामले में 13 साल बाद अदालत का फैसला आया है। कांड के वांछित अपराधी के विरुद्ध मारपीट करने, जान से मारने का प्रयास करने, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। जिसके बाद कांड के अनुसंधान में रांची जिले के चान्हो थाना अंतर्गत बलसोकरा गांव निवासी नसरूद्दीन अंसारी के पुत्र रमजान अंसारी को अदालत ने एसटी संख्या 150/12 में सजा सुनाई है। पीडीजे के न्यायालय में सुनवाई के दौरान मामले में सरकारी पक्ष की ओर से पीपी मिथिलेश कुमार तिवारी ने दलीलें पेश की है।

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