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इ-लोक अदालत को लेकर आनलाइन बैठक में कई निर्देश

जागरण संवाददाता लातेहार प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2020 05:45 PM (IST)Updated: Fri, 09 Oct 2020 05:12 AM (IST)
इ-लोक अदालत को लेकर आनलाइन बैठक में कई निर्देश
इ-लोक अदालत को लेकर आनलाइन बैठक में कई निर्देश

जागरण संवाददाता, लातेहार : प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के अध्यक्ष द्वारा 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाली इ-लोक अदालत (वर्चुअल) से संबंधित ऑनलाइन बैठक में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार ने उपस्थित सभी विभागों एवं बैंक के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा रांची के निर्देश में जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर दिन शनिवार को व्यवहार न्यायालय लातेहार के परिसर में इ-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सभी प्रकार के दीवानी मामले, सुलहनीय अपराधिक मामले, बैंक सर्टिफिकेट केस, वैवाहिक पारिवारिक मामले, श्रम संबंधित मामले व भू-अधिग्रहण, व चेक बाउंस से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस बैठक में होने वाली इ-लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निबटारा सुलह या समझौते के आधार पर करवाने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि लंबित वादों में पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर इ-लोक अदालत में मामलों को बेंच के समक्ष प्रस्तुत कर सुलह के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जा सके।

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