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दाखिल-खारिज में लापरवाही पर कोडरमा के पांच सीओ पर गिरी गाज, वेतन से कटेंगे रुपये

Published: Thu, 16 Jul 2026 12:05 PM (IST)

उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने दाखिल-खारिज मामलों में लापरवाही बरतने पर कोडरमा के पांच अंचल अधिकारियों पर 2.68 लाख रुपये का ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कोडरमा उपायुक्त ने पांच अंचल अधिकारियों पर लगाया जुर्माना।

  2. दाखिल-खारिज मामलों में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई।

संवाद सहयोगी, कोडरमा। दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अंचल अधिकारियों के खिलाफ उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के तहत जिले के पांच अंचल अधिकारियों पर कुल 2.68 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।

जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में जिला राजस्व शाखा ने बीते मंगलवार को आदेश निर्गत किया है।

उपायुक्त के आदेश के अनुसार, 9 जुलाई को जिला स्तर पर दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2024 से जून 2026 तक राजस्व शाखा की ओर से आठ बार पत्र जारी कर लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

इसके अलावा प्रत्येक माह आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में भी बिना आपत्ति वाले मामलों को लंबित रखने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद कोडरमा अंचल को छोड़ अन्य अंचलों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

उपायुक्त ने इसे झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम-2011 की धारा 7 एवं 8 का उल्लंघन मानते हुए 30 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रत्येक दाखिल-खारिज वाद पर एक हजार रुपये की दर से आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

सबसे अधिक 95 हजार रुपये का जुर्माना जयनगर अंचल अधिकारी पर लगाया गया है। इसके अलावा चंदवारा, डोमचांच, मरकच्चो और सतगावां के अंचल अधिकारियों पर भी लंबित मामलों के अनुरूप जुर्माना लगाया गया है।

इस कार्रवाई से जिले के सभी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं आदेश में उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अंचलवार दाखिल-खारिज के लंबित मामले

अंचल का नाम 30 से 90 दिन 91 से 180 दिन कुल
कुलचन्दवारा 73 02 75
डोमचांच 49 00 49
जयनगर 88 07 95
कोडरमा 06 00 06
मरकच्चो 29 00 29
सतगावां 18 02 20

नोट: यह आंकड़े 8 जुलाई 2026 तक के हैं।

दोषी अंचल अधिकारियों के नाम एवं अधिरोपित दंड राशि

अंचल का नाम अंचल अधिकारी दंड राशि
जयनगर सारांश जैन 95,000 रुपए
चंदवारा अशोक कुमार भारती 75,000 रुपए
डोमचांच रविंद्र पांडेय 49,000 रुपए
मरकच्चो परमेश्वर कुशवाहा 29,000 रुपए
सतगावां केशव प्रसाद चौधरी 20,000 रुपए

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