टांगी से वार कर हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
संवाद सहयोगी कोडरमा तिलैया थाना क्षेत्र के करमा निवासी अर्जुन राम के दामाद टाउन थाना क्षे˜
संवाद सहयोगी, कोडरमा : तिलैया थाना क्षेत्र के करमा निवासी अर्जुन राम के दामाद टाउन थाना क्षेत्र गिरिडीह निवासी अमित राम की टांगी से मारकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला 10 सितंबर 2018 का है। इस मामले में करमा निवासी आरोपित कारू राम, सुधीर राम व छोटू राम को एसटी 6/19 तिलैया थाना कांड संख्या 242/18 में मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने 302/34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं दिए जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस दौरान कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक दिनेश चंद्र ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से ओर से अधिवक्ता इकरामुल हक ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन के बाद इस कांड में शामिल तीनों अभियुक्तों को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की गई और जुर्माना लगाया। क्या था मामला :
करमा स्थित स्वीपर मोहल्ला में अर्जुन राम का दामाद अमित अपने नवजात पुत्र व पत्नी को देखने के लिए अपने मौसेरे भाई सोनू राम के साथ करमा आया हुआ था। इसी दौरान घटना की शाम आरोपी कारू राम, सुधीर राम व छोटू राम के साथ शराब पीने-पिलाने को लेकर झगड़ा हो गया और मारपीट होने लगी। बीच-बचाव के लिए गए अमित राम पर उक्त लोगों ने टंगी से वार कर दिया था वहीं इस घटना में अमित का मौसेरा भाई सोनू कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उससे पहले ही अमित राम की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के ससुर अर्जुन राम ने तिलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और अपने फर्दबयान में उपरोक्त तीनों पर आरोप लगाया था।