Move to Jagran APP

मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा कोडरमा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के सचिव मिथिलेश कुमार ¨सह उपस्थित थे। उन्होंने मंडल कारा में बंदियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जेल में बंद कोई भी विचाराधीन बंदी साधन या पैसे के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकता है उनको हर संभव सहायता करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कृत संकल्पित है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Sep 2018 09:16 PM (IST)Updated: Sun, 16 Sep 2018 09:16 PM (IST)
मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन

कोडरमा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा कोडरमा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के सचिव मिथिलेश कुमार ¨सह उपस्थित थे। उन्होंने मंडल कारा में बंदियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जेल में बंद कोई भी विचाराधीन बंदी साधन या पैसे के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकता है उनको हर संभव सहायता करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कृत संकल्पित है। उन्होंने बंदियों से अपील की कि वे जेल से निकलने के बाद अपराध की दुनिया को छोडकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो तथा अपनी एक नई जिन्दगी की शुरूआत करें। उन्होंने जेल अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जेल अदालत का आयोजन प्राधिकार द्वारा हर महीने आयोजित किया जाता है। शिविर को सम्बोधित करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी राजीव कुमार ¨सह ने कहा कि प्ली बार्गे¨नग के माध्यम से कोई भी बंदी दोष स्वीकार कर अपनी सजा कम करवा सकता है। अपने सम्बोधन में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी कमलेश बेहरा ने प्ली बार्गे¨नग के प्रावधानों को काफी विस्तार से समझाया वहीं न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मिस पूजा ने भी बंदियों के महत्वपूर्ण अधिकारों की जानकारी दी। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जेल के पैनल अधिवक्त्ता श्रीमती नीरा जायसवाल, शांति कुमारी, राजेश्वर प्रसाद ¨सह व शिवनंदन कुमार शर्मा ने काफी विस्तार से बंदियों के अधिकार एवं प्ली बार्गे¨नग के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.