दो अफीम तस्करों को दस साल की सजा
खूंटी खूंटी कोर्ट ने शिव चरण स्वांसी और करमचंद स्वांसी को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा के साथ जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की सजा सुनाया है।
By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 07:18 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 06:35 AM (IST)
खूंटी : खूंटी कोर्ट ने शिव चरण स्वांसी और करमचंद स्वांसी को अफीम की तस्करी करने के आरोप में 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर 10 मार्च 2017 को खूंटी थाना क्षेत्र के हाटिग चावली गांव से मादक पदार्थ अफीम तस्करी करने का आरोप था। जानकारी के अनुसार उस समय शिव चरण स्वांसी के पास से डेढ़ किलो और करमचंद के पास से साढ़े तेरह किलो अफीम और दो बोरा डोडा बरामद किया गया था।
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