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तीन जिलों के पीएलवी को दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण

झालसा के निर्देश पर खूंटी के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी अध्यक्ष राजेश कुमार के निर्देशन में मंगलवार को खूंटी गुमला और लातेहार के पारा लीगल वालेंटियर्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 08:38 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 08:38 PM (IST)
तीन जिलों के पीएलवी को दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण
तीन जिलों के पीएलवी को दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण

खूंटी : झालसा के निर्देश पर खूंटी के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी अध्यक्ष राजेश कुमार के निर्देशन में मंगलवार को खूंटी, गुमला और लातेहार के पारा लीगल वोलेंटियर्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। खूंटी के पैनल अधिवक्ता मदन मोहन राम ने डायन प्रतिरोध अधिनियम के बारे में जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता मुकुल कुमार पाठक ने डालसा की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के पूर्व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एससी मिश्र ने ऑनलाइन बेबिनार का शुभारंभ किया। न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि पारा लीगल वोलेंटियर के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण नालसा, नई दिल्ली के ट्रेनिंग मॉड्यूल पर तैयार किया गया है। रिटेनर अधिवक्ता मुकुल कुमार पाठक ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम व विक्टिम कंपनशेसन में ऑनलाइन जानकारी दी। पीएलवी गुमला और लातेहार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया। इंटरेक्शन सेशन में एक पीएलवी द्वारा वज्रपात से होने वाली मौत पर मुआवजा के संबंध में जानकारी चाही। रिटेनर अधिवक्ता ने बताया कि ऐसी घटना की सूचना थाने को देनी पड़ती है। उसके आधार पर आवेदन देकर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। एक अन्य पीएलवी ने हत्या के मामले में मुआवजे के बारे में जानकारी मागी। रिटेनर अधिवक्ता ने उसका भी संतोषप्रद उत्तर दिया। मौके पर प्रभारी अध्यक्ष सह जिला जज राजेश कुमार के अलावा तीनों जिला प्राधिकार के सचिव व पीएलवी मौजूद थे।

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