खूंटी में सुबह सात से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में मंगलवार को जिले के व्यवसायियों और उद्योग के संचालकों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनलॉक वन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। एसडीओ ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में पूर्णतया तालाबंदी अवधि को कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक विस्तारित करने और कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
खूंटी : अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में मंगलवार को जिले के व्यवसायियों और उद्योग के संचालकों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनलॉक वन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। एसडीओ ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में पूर्णतया तालाबंदी अवधि को कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक विस्तारित करने और कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर इन गतिविधियों को कंटेंनमेंट जोन से बाहर संचालन की अनुमति दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल, घड़ी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद जैसे- टीवी, आइटी से संबंधित उत्पाद, कम्प्यूटर एवं अन्य कंज्यूमर रेफ्रीजरेटर, एयर कंडिशनर, एयर कूलर आदि से संबंधित सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। निजी कंपनियों के कॉल सेंटर की गतिविधियों से प्रतिबंध हटा लिया गया है। पूंजीगत सामान, भारी मशीनरी, जनरेटर, हार्डवेयर उत्पाद, नेटवर्किंग उपकरण, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम उत्पाद, बिजली के उत्पाद जैसे तार, स्विच, गियर, लाइट, पंखे एयर कूलर गीजर इन्वर्टर वाशिग मशीन साइकिल ट्रैक्टर, ऑटो पार्ट्स, साइकिल दुकान, चश्मा दुकान, बर्तन, ज्वेलरी, क्राकरी, फर्नीचर, जिला मुख्यालय में रेस्तरां (केवल होम डिलिवरी) खुले रहेंगे। इसके साथ ही सीमित क्षमता के साथ ऑटो रिक्शा, टेंपो, सामान्य रिक्शा आदि के परिचालन की छूट दी गई है। एसडीओ हेमंत सती ने बताया कि इसके साथ ही पूर्व में लॉक डाउन 4 के दौरान दी गई छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। बैठक के दौरान व्यवसायियों, उद्योग संचालकों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी प्रतिष्ठान व संस्थान सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक ही खुले रहेंगे। उपरोक्त प्रतिष्ठानों जिनको छूट दी गई हैं सभी में शारीरिक दूरी, कर्मियों एवं ग्राहकों के द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर आदि के साथ-साथ अन्य दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। एसडीओ ने बताया कि उपायुक्त सूरज कुमार द्वारा जिले वासियों से अपील की गयी है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। अनावश्यक अपने घरों से बाहर न निकलें और मास्क का प्रयोग करें।