निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में दी जानकारी
खूंटी परियोजना निदेशक आइटीडीए भीष्म कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में राजनीतिक दलों के निर्वाचन व्यय लेखा के सम्यक संधारण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें निर्वाच
खूंटी : परियोजना निदेशक आइटीडीए भीष्म कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में राजनीतिक दलों के निर्वाचन व्यय लेखा के सम्यक संधारण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें निर्वाचन व्यय-लेखा के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त कराई गई।
मौके पर आइटीडीए निदेशक ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा 70,00,000 निर्धारित है। निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खाता अनिवार्य है, जो नामांकन से पूर्व स्वयं अथवा निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोलना होगा। किसी भी प्रकार का चुनावी व्यय खाते के माध्यम से ही करना है। सभी आय भी इस खाते में जमा की जाएगी। किसी एक व्यक्ति या संस्था से नकद लेन-देन पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति या संस्था से वस्तु के रूप में प्राप्त कोई सामग्री जिसका उपयोग निर्वाचन कार्य में हो, को अभ्यर्थियों के दैनिक व्यय लेख में अवश्य शामिल करें एवं संबंधित व्यक्ति या संस्था का पूरा नाम पता संगत कालम में लिखा जाना चाहिए।
मौके पर बताया गया कि किसी भी व्यय को कम कर के दिखाने का प्रयास न करें, क्योंकि व्यय की गणना निर्वाचन विभाग द्वारा तय की गई दर के आधार पर ही किया जाना है। व्यय की निर्वाचन मत की दरें रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही बताया गया कि किसी प्रकार के वाउचर एवं पावती रसीद का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इसे व्यय प्रेक्षक के समक्ष मूल रूप में प्रस्तुत करना है। आइटीडीए निदेशक ने निर्देशित किया कि निर्धारित रीति और निर्धारित समय के अंदर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने आवश्यक हैं। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।
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'व्यय के बिदु से मीडिया में विज्ञापनों की निगरानी'
एमसीएमसी विशेष रूप से सभी मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों की निगरानी करेगी। इसमें उम्मीदवारों से संबंधित प्रचार या विज्ञापन या अपील भी शामिल रहेगी। इसमें उम्मीदवार की ओर से या स्टार प्रचारक द्वारा लोगों को प्रभावित करने के लिए चुनावी संभावनाएं तैयार करना भी सम्मिलित है। यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो वह व्यक्ति शपथ पर राज्य करेगा कि वह किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए नहीं है और यह कि उक्त विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित या कमीशन नहीं किया गया है।
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जिला एमसीएमसी निगरानी व्यवस्था
जिला एमसीएमसी निगरानी व्यवस्था के माध्यम से पेड न्यूज की शिकायतों/निर्गम की जांच करती है। यह सभी मीडिया जैसे प्रिट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, आदि संदिग्ध मामलों में, पेड न्यूज स्कैन कर के वह अपने निर्वाचन व्यय खाते में प्रकाशित मामले पर वास्तविक व्यय को शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करती है। बताया गया कि पीआरडी/डीएवीपी दरों के आधार पर सैद्धांतिक व्यय की सूचना देने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करता है । निर्वाचन व्यय खाता चाहे उम्मीदवार ने वास्तव में भुगतान किया हो या अपने स्वयं के वक्तव्य के अनुसार चैनल/समाचारपत्र को कोई राशि अदा नहीं की हो। जिला एमसीएमसी उम्मीदवार से समयबद्ध तरीके से उत्तर देने का निर्णय लेती है और उम्मीदवार/पार्टी को अपना अंतिम निर्णय देता है।
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स्टार प्रचारकों के विषय में बताया आइटीडीए निर्देशक ने राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि उनके समर्थन में चुनाव प्रचार से जुड़े सभी स्टार प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव की नींव मजबूत करनी है। यदि कोई अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं, तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय से इतर उस रैली पर का सभी व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा, भले ही अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं हो। रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाज या परिवहन के अन्य साधनों पर किया गया व्यय राजनीतिक दल के व्यय के रुप में लेखा-जोखा रखा जाएगा। मौके पर डीआरडीए निदेशक इश्तियाक अहमद एवं व्यय लेखा कोषांग के सभी अधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य उपस्थित थे।