निर्धारित स्थल पर ही हो पटाखों की बिक्री
खूंटी : दीपावली व छठ पर्व के दौरान काफी मात्रा में पटाखे जलाए जाने से वातावरण प्रदूषित हो जाता है। बढ़ते प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पटाखों की बिक्री करने एवं जलाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। जिला प्रशासन ने आम जनता व पटाखा व्यवसायियों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने की अपील की है।
खूंटी : दीपावली व छठ पर्व के दौरान काफी मात्रा में पटाखे जलाए जाने से वातावरण प्रदूषित हो जाता है। बढ़ते प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पटाखों की बिक्री करने एवं जलाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। जिला प्रशासन ने आम जनता व पटाखा व्यवसायियों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने की अपील की है।
जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि स्थायी/अस्थायी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। बिना अनुज्ञप्ति के पटाखा बेचते पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के सभी स्थायी/अस्थायी अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं को कचहरी मैदान में पटाखे बेचने का निर्देश दिया गया है। जिले के अन्य प्रर्खडों में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा पटाखा बिक्री हेतु स्थान चिह्नित किया गया है। चिह्नित किए गए स्थान पर ही अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेता पटाखों की बिक्री करेंगे। अन्यत्र कहीं पटाखा बिक्री करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
काफी तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अत: काफी तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री नहीं करें। केवल ग्रीन और सुरक्षित पटाखों की ही बिक्री करें। सभी स्थायी/अस्थायी अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेता एवं आम नागरिक किसी भी परिस्थिति में पटाखों का ऑनलाइन क्रय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय सीमा रात आठ बजे से 10.00 बजे तक निर्धारित किया है। समय सीमा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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तीन उड़नदस्ता दल का गठन
जिला प्रशासन ने निर्धारित पटाखा विक्रय स्थल एवं अवैध पटाखों की बिक्री पर निगरानी रखने हेतु तीन उड़नदस्ता दल का गठन किया है।
प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर पटाखे जलाने के क्रम में आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहें। लावारिस वस्तु पाए जाने पर छेड़छाड़ न करें, अपितु प्रशासन को तत्काल सूचित करें। पटाखे जलाने के क्रम में अनावश्यक कहीं भीड़ न लगाएं तथा घनी आबादी वाले स्थानों एवं ज्वलनशील पदार्थ रखे गये स्थानों के समीप पटाखे न जलाएं।