Lok Sabha Election 2019: उम्मीदवारों को अपाराधिक मामलों की देनी होगी जानकारी
Lok Sabha Election 2019. उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित है उन्हें ऐसे मामलों के बारे में अखबारों में प्रकाशित करना होगा।
खूंटी, जागरण संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार ने सूचित किया है कि ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं या दोष सिद्ध हो गया है, उन्हें ऐसे मामलों के बारे में निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक वितरण वाले अखबारों में मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक 12 फॉन्ट साइज में तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित करना होगा।
आपराधिक मामलों वाले सभी उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षित होगा कि वे मतदान संपन्न होने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से 48 घंटे से पूर्व तीन अलग-अलग तारीखों में टीवी चैनलों पर भी उक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे। सभी उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार-पत्रों की प्रतियां जमा करेंगे, जिनमें इस संबंध में उनकी घोषणा प्रकाशित की जाएगी।
आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक दल को स्वयं के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है। आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा है कि वे इस संबंध में अपनी वेबसाइट के साथ-साथ टीवी चैनलों और समाचार-पत्रों में विवरण देते हुए मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों पर प्रकाशित करें।