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पान मसालों की बिक्री के खिलाफ चलेगा अभियान

विभिन्न ब्रांडों के पान मसाला व गुटखा आदि की बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन व्यापक अभियान चलाएगा। उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि विभिन्न तरह के पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण इनके उत्पादन भंडारण वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 07:05 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 07:05 PM (IST)
पान मसालों की बिक्री के खिलाफ चलेगा अभियान

खूंटी : विभिन्न ब्रांडों के पान मसाला व गुटखा आदि की बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन व्यापक अभियान चलाएगा। उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि विभिन्न तरह के पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण इनके उत्पादन, भंडारण, वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित किए गए पान मसालों में रजनीगंधा, राजनिवास पान मसाला, पान पराग, शिखर, मुसाफिर, मधु पान मसाला, विमल, दिलरुबा, बहार पान मसाला, सोहरत व पान पराग प्रीमियम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त पान मसालों के नमूनों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाया गया है। पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानकों के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाना प्रतिबंधित है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व सभी थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाकर मिलावटी पान मसालों की बिक्री के प्रतिबंध संबंधी आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएं। साथ ही उल्लंघनकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई करें।

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