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मशीनों से मनरेगा का कार्य कराने पर होगी कार्रवाई

मनरेगा की योजनाओं का काम मशीनों से कराने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक इश्तियाक अहमद ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर मनरेगा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 07:06 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jun 2020 06:22 AM (IST)
मशीनों से मनरेगा का कार्य कराने पर होगी कार्रवाई
मशीनों से मनरेगा का कार्य कराने पर होगी कार्रवाई

खूंटी : मनरेगा की योजनाओं का काम मशीनों से कराने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक इश्तियाक अहमद ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर मनरेगा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में मशीन से कार्य कराया जाना वर्जित है। यदि किसी मनरेगा में जेसीबी मशीन का प्रयोग करने की सूचना प्राप्त होती है तो जेसीबी मशीन को प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही मालिक के विरुद्ध प्रावधान के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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