हत्यारोपित दोषी करार
जामताड़ा जान मारने की नीयत से अपहरण करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद प्रधान जिला एव
जामताड़ा : जान मारने की नीयत से अपहरण करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया ने आरोपित गोपाल माजी और शेख सुभान को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि 21 अक्टूबर 2017 को नाला थाना क्षेत्र के कालीपट्टी गांव से पियूष मंडल स्कूटी लेकर जामताड़ा सुखेन मंडल के यहां जाने के लिए निकला लेकिन वह लौटकर नहीं आया। इस पर पीयूष मंडल के पिता अमित मंडल ने छानबीन शुरू की और 23 अक्टूबर 2017 को पुत्र पीयूष मंडल की लाश अजय नदी किनारे मिली। मृतक के पिता ने नाला थाना में मामला दर्ज कराया था। उक्त मामले में अदालत ने 23 गवाहों का बयान कलमबद्ध कर मामले को सही पाया और आरोपित गोपाल माजी और शेख सुभान को दोषी करार दिया है। सजा के ¨बदु पर सुनवाई 28 फरवरी को होगी।