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शराब के चार अवैध कारोबारी गिरफ्तार

बिना अनुमति के शराब का करोबार करने वाले होटल संचालकों से उत्पाद विभाग ने 30 हजार रुपये आर्थिक दंड वसूला।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 07:05 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 12:45 AM (IST)
शराब के चार अवैध कारोबारी गिरफ्तार
शराब के चार अवैध कारोबारी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा) : बिना अनुमति के शराब का करोबार करने वाले होटल संचालकों से उत्पाद विभाग ने 30 हजार रुपये आर्थिक दंड वसूला। यह कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक दिलीप सिंह के निर्देश पर अवर निरीक्षक देवीलाल सोरेन ने किया। ज्ञात हो कि सोमवार की रात्रि नारायणपुर थाना पुलिस के सहयोग से क्षेत्र के दिल्ली दरबार होटल बांसपहाड़ी, मंडल होटल बरियारपुर, अंजली होटल बांसपहाड़ी, राम लखन होटल बांसपहाड़ी, साई होटल नारायणपुर, मनसा होटल नारायणपुर आदि में छापेमारी की गई। इनमें से दिल्ली दरबार होटल, अंजली होटल व मंडल होटल से बीयर की बोतलें व केन बरामद हुआ। उत्पाद विभाग व पुलिस की टीम को तीनों होटलों में शराब का स्टॉक मिला तो तीनों के संचालक विकास मंडल, प्रमोद मंडल व मिथुन मंडल को गिरफ्तार कर थाना ले आई। उत्पाद अधिनियम के तहत अवर निरीक्षक देवीलाल सोरेन ने तीनों होटल संचालक से 10-10 हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ दिया।

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हालांकि दूसरी कार्रवाई में चितरपुर गांव से महुआ देसी शराब के साथ पकड़ाया बालेश्वर सोरेन व पप्पू मरांडी में से बालेश्वर सोरेन के खिलाफ उत्पाद अधिनियम 47 ए के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। जबकि शराब पीने के जुर्म में पप्पू मरांडी से 5,000 रुपये जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया। इस बाबत अवर निरीक्षक देवीलाल सोरेन ने बताया कि नियम के अनुरूप बिना लाइसेंस के किसी भी होटल में शराब का व्यापार नहीं करने का आदेश सरकार के स्तर से है। उसके बाद भी क्षेत्र के होटलों में शराब का कारोबार चलने की सूचना विभाग को मिली थी। इससे उत्पाद विभाग को कहीं न कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा था। राज्य उत्पाद विभाग के आबकारी आयुक्त के तात्कालिक आदेश के अनुसार अवैध शराब के कारोबार पर विराम लगाने के लिए ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में बिना लाइसेंस का शराब का कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा जो लोग शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई चलती रहेगी। अब यदि कोई व्यक्ति शराब पीते सामने आएगा तो उन्हें 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अवैध अड्डे पर शराब पीने वाले व्यक्ति के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई अभियान के तौर पर चलता रहेगा। किसी भी परिस्थिति में वैसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा।


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