मारपीट में चार को छह माह की कारावास
जामताड़ा गाली-गलौज एवं मारपीट में अंतिम सुनवाई में गुरुवार को एसडीजेएम विक्रम आनंद के न्याय
जामताड़ा : गाली-गलौज एवं मारपीट में अंतिम सुनवाई में गुरुवार को एसडीजेएम विक्रम आनंद के न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चार आरोपितों को ठह माह की कारावास की सजा सुनाई। इसमें मिहिजाम थाना क्षेत्र के कांनगोई निवासी गौरी शंकर गुप्ता, राजेश गुप्ता, मनोज गुप्ता व कुंदन लाल गुप्ता हैं। भादवि की धारा 323 में 6 माह के कारावास व भादवि की धारा 500 में छह माह के कारावास की सजा दी गई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। मामले में सूचक की ओर से कुल चार गवाहों का परीक्षण कराया गया था। घटना 28 जुलाई 2007 की बताई गई है। मामले में जामताड़ा थाना क्षेत्र के किशोरी गली निवासी संतोष कुमार रजक ने न्यायालय में पीसीआर वाद दायर किया था। ावेदन में आरोप लगाया था कि उक्त चारों आरोपित घटना के दिन उनके साथ गाली गलौज एवं मारपीट की। सजा के बाद आरोपित के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 1 माह की सशर्त जमानत दी।
दहेज उत्पीड़न में पति गिरफ्तार
जामताड़ा : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में जामताड़ा पुलिस ने आरोपित पति देवघर के मोहनपुर निवासी नीतिश मंडल को गिरफ्तार कर गुरुवार को सीजेएम के न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपित को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया। उसके विरुद्ध महिला थाने में कांड संख्या 719 दर्ज है। दहेज के रूप में 250000 रुपये मांग करने का आरोप है। रुपये नहीं देने पर पत्नी मंगली देवी को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया।