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हत्यारोपित पति को 12 वर्ष तो ससुर को 10 वर्ष की सजा

जामताड़ा दहेज हत्या के एक मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दो विपिन बिहारी गौतम ने आरोपित पति कार्तिक महतो को 12 वर्ष और ससुर तीरथ महतो को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 05:24 PM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 05:24 PM (IST)
हत्यारोपित पति को 12 वर्ष तो ससुर को 10 वर्ष की सजा
हत्यारोपित पति को 12 वर्ष तो ससुर को 10 वर्ष की सजा

जामताड़ा : दहेज हत्या के एक मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दो, विपिन बिहारी गौतम ने आरोपित पति कार्तिक महतो को 12 वर्ष और ससुर तीरथ महतो को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार देवघर थाना क्षेत्र के सारठ गांव निवासी  सूचक आनंद माझी ने अपनी बेटी ज्योत्सना देवी की शादी  2016 में  बिदापाथर थाना क्षेत्र के पुतुल जोड़ गांव के तीरथ महतो के पुत्र कार्तिक महतो के साथ की थी। बेटी को बच्चा नहीं होने पर ससुरालवाले ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और पिता के घर से  50,000  रुपये की मांग कर लाने के लिए  दबाव देने लगे। इसी के तहत आरोपितों ने साजिश रचकर चार सितंबर 2018 को सूचक आनंद माझी की पुत्री ज्योत्सना देवी को संध्या के समय किरासन तेल छिड़ककर आग लगा दिया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा ले गए। इसकी सूचना आरोपितों ने ज्योत्सना के पिता को भी दिया। बाद में पीड़िता को  सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए  धनबाद भेज दिया, जहां से  फिर  रांची ले जाया गया और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना को लेकर  मृतक के पिता आनंद माझी ने  बिदापाथर थाना में मामला दर्ज कराया था। उक्त मामले में अदालत ने 12 गवाहों का बयान कलम बंद कर मामले को सही पाया और आरोपित पति कार्तिक महतो को 12 वर्ष और उसके पिता तीरथ महतो को  10 वर्ष की कठोर कारावास  की सजा अदालत में मुकर्रर की है।

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