दहेज प्रताड़ना में पति की जमानत याचिका खारिज
दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया ने आरोपित पति बैजनाथ महतो की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Apr 2019 04:35 PM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2019 06:36 AM (IST)
जामताड़ा : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया ने आरोपित पति बैजनाथ महतो की जमानत अर्जी खारिज कर दी। लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि बिदापाथर की एक महिला शिवानी देवी ने आरोपित के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला बिदापाथर थाना में दर्ज कराया था। इसमें पीड़िता ने पति पर 50,000 रुपये मांग कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उक्त मामले में अदालत ने अंतिम सुनवाई के पश्चात आरोपित पति बैजनाथ महतो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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