बंदी आवेदन दें, अधिवक्ता की मुफ्त मिलेगी सेवा
जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुशेश्वर सिकु ने की। मौके पर बंदियों को प्ली बार्गेनिग व अन्य कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई।
जामताड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुशेश्वर सिकु ने की। मौके पर बंदियों को प्ली बार्गेनिग व अन्य कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि अगर कोई बंदी अपने वाद के निष्पादन के लिए अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं तो वे अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दें। उन्हें निश्शुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाएगा ताकि न्यायालय में चल रहे वाद में पैरवी कर अग्रसर करवाई की जा सके।
जेल में बंद बंदियों से सचिव ने समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कारा पाल को जेल के अंदर स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया। कहा कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको जेल में रहना पड़े। गैर कानूनी काम से दूर रहें और समाज में रहकर अपने गृहस्थी की देखभाल करें। इसके साथ ही न्यायालय से संबंधित बंदियों की कई मामले सुनी गए। उन्हें उचित सलाह दी गई। बताया कि छोटे-मोटे अपराध में बंदियों द्वारा दोष स्वीकार करने के बाद उन्हें सजा कम दी जाती है। इसलिए सभी इसका लाभ उठाएं। इस मौके पर कारा अधीक्षक अभिषेक कुमार, सुरेश प्रसाद सिंह, मुकेश कुमार सिंह, सहायक श्याम नंदन सहाय, पारा लीगल वोलेंटियर संदीप गुप्ता, पिटू गुप्ता, राजेश दत्त, सहित अन्य लोग मौजूद थे।