नियम का पालन नहीं करनेवाले प्रतिष्ठान पर होगी कार्रवाई
जामताड़ा : खाद्य सामाग्री की थोक एवं खुदरा दुकान समेत परिवहन संस्थान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अ
जामताड़ा : खाद्य सामाग्री की थोक एवं खुदरा दुकान समेत परिवहन संस्थान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का अनुपालन करना होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि सभी संस्थान व प्रतिष्ठान अनुज्ञप्तिधारी हो। अनुमंडल पदाधिकारी उमाशंकर प्रसाद ने प्रखंड खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया।
उन्होंने कहा वर्तमान में जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रतिष्ठानों में दूषित खाद्य सामग्रियों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसे प्रभावी बनाने को सबसे पहले सभी प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस भेजी जाएगी। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में हर प्रखंड में नियमित छापेमारी की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी ने समीक्षा में पाया गया कि पिछले तीन वर्षो से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बावजूद जिले के सभी छह प्रखंडो में महज 140 खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों के पास अनुज्ञप्ति है। जिसमें से अधिकतर प्रतिष्ठान संचालक ने चालू वित्तीय वर्ष में नवीकरण कराना भी जरूरी नहीं समझा। जिले के 350 प्रतिष्ठान का पंजीयन हुआ है, लेकिन नवीकरण कराने में उदासीनता बरत रहे हैं। एसडीओ ने कहा कि सूचीबद्ध करीब 1200 प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस भेजी जाएगी। उन्हें शीघ्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया जाएगा। बैठक में मौजूद प्रखंड खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को प्रति दिन छापेमारी करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एसके किस्कू, डॉ. अर्चना साहा,डॉ. नदियानंद मंडल, डॉ. फूलचंद आदि शामिल थे।