आरोपित पति की जमानत खारिज
जामताड़ा दहेज की खातिर पत्नी के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिए जाने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद अब्दुल नसीर ने आरोपी पति मुबारक अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 06:59 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 06:59 PM (IST)
जामताड़ा : दहेज की खातिर पत्नी के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिए जाने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद अब्दुल नसीर ने आरोपी पति मुबारक अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के चुरूडीह गांव के सबीना खातून की शादी 2012 में आरोपित पति मुबारक अंसारी के साथ हुई थी। शादी के बाद आरोपित पति द्वारा डेढ़ लाख रुपये रकम की मांग किए जाने लगे, इस बाबत कई बार मारपीट भी किया और जान मारने की धमकी दी जिसे लेकर पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई है।
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