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लोक अदालत में 13 मामले निष्पादित

जामताड़ा : अधिकार पाने के लिए देश के हर नागरिक को शिक्षित होना जरूरी है, जो शिक्षित नह

By JagranEdited By: Published: Sun, 29 Jul 2018 10:47 AM (IST)Updated: Sun, 29 Jul 2018 10:47 AM (IST)
लोक अदालत में 13 मामले निष्पादित
लोक अदालत में 13 मामले निष्पादित

जामताड़ा : अधिकार पाने के लिए देश के हर नागरिक को शिक्षित होना जरूरी है, जो शिक्षित नहीं है आज वह अपने अधिकार से वंचित हैं। यह बातें शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौरसिया ने कही। वहीं लोक अदालत में 13 मामले का निष्पादन किया गया। साथ ही 63,358 रुपये की वसूली की गई।

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जिला जज ने कहा कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वह अपने अधिकार को जान नहीं पाएंगे। लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दोनों पक्षों की जीत होती है। इसमें कोई भी पक्षकार नहीं हारता है। जो लोग अब तक लोक अदालत का लाभ उठा नहीं सके हैं वह अपनी छोटे-मोटे मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं। मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहां पर दोनों पक्षों की राजी खुशी से मामले का निष्पादन किया जाता है। इसमें वन विभाग, उत्पाद विभाग, विद्युत विभाग के अनेकों मामले निपटाए गए हैं। लोगों से अपील है कि वह भी अपने मामलों को लोक अदालत में रखें और निष्पादन करें। इस मौके पर परिवार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव अनिल कुमार महतो, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद अब्दुल नसीर, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव बीबी गौतम, गिरधारी महतो, अधिवक्ता नंदन कुमार, त्रिलोचन पांडेय, मोहम्मद सुफियान, सुरेश प्रसाद ¨सह, मुकेश कुमार, बिमल टुडू सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।


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