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हत्या में पति को 10 साल व सास-ससुर को आठ साल की कैद

जामताड़ा : दहेज के लिए बहू की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक देने के मामले में अंतिम स

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Jul 2018 08:23 AM (IST)Updated: Fri, 20 Jul 2018 08:23 AM (IST)
हत्या में पति को 10 साल व सास-ससुर को आठ साल की कैद
हत्या में पति को 10 साल व सास-ससुर को आठ साल की कैद

जामताड़ा : दहेज के लिए बहू की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक देने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित पति अर्जुन मंडल को 10 साल, ससुर रामेश्वर मंडल और सास शांति देवी को आठ-आठ साल की सजा मुकर्रर की है।

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घटना के संबंध में अपर लोक अभियोजक बशीर अहमद खान ने बताया कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कुरुवा निवासी सत्यनारायण मंडल ने अपनी पुत्री फूल कुमारी की शादी 12 मई 2014 को करमाटांड़ निवासी रामेश्वर मंडल के पुत्र अर्जुन मंडल के साथ की थी। शादी के कुछ दिन के बाद आरोपित और उसके घरवाले दहेज के लिए फूल कुमारी को प्रताड़ित करने लगे। इससे तंग आकर फूल कुमारी मायके गई और जानकारी परिजनों को दी। इधर, आरोपित पति अर्जुन मंडल ने पांच फरवरी 2016 को फोन पर मां के बीमार होने की सूचना दी और पत्नी को भेजने का अनुरोध किया। इस पर सत्यनारायण ने फूल कुमारी को भाई कपिल देव मंडल के साथ ससुराल भेज दिया। उसी दिन शाम में आरोपित पति अर्जुन मंडल ससुराल कुरुवा पहुंचकर बोला कि उसे चार चक्का गाड़ी लेना है। इसके लिए तील लाख रुपए दीजिए। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी।

इसके बाद छह फरवरी 2016 को देर रात अर्जुन मंडल ने फोन पर ससुर को बेटी के भाग जाने की सूचना दी। सूचना पर सत्यनारायण बेटी को खोजने पहुंचे तो घर का कोई परिवार नहीं मिला। इसके बाद उसे एक व्यक्ति ने सूचना दी कि रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। देखा तो फूल कुमारी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। इसके बाद उसने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में अदालत ने नौ गवाहों का बयान कलमबद्ध किया और मामले को सही पाया। दहे•ा हत्या की धारा 304 बी में आरोपित पति अर्जुन मंडल को 10 साल, ससुर रामेश्वर मंडल और सास शांति देवी को आठ-आठ साल की सजा सुनाई।


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