Citizenship Amendment Bill 2019: विश्व हिंदू परिषद की समर्थन सभा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दी ये चुनौती Jamshedpur News
Citizenship Amendment Bill 2019. नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में रविवार को जमशेदपुर के साकची के महाबोधि सोसाइटी मैदान में विश्व हिंदू परिषद की समर्थन सभा हुई।
जमशेदपुर, जेएनएन। Citizenship Amendment Bill 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में रविवार को जमशेदपुर के साकची के महाबोधि सोसाइटी मैदान में विश्व हिंदू परिषद की समर्थन सभा हुई। इसे संबोधित करते हुए परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही ने कहा कि भारत की 126 करोड़ आबादी को विधेयक का खुलकर स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी के विरोध में नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक का वही विरोध कर रहे हैं जो भारत में रहकर यहां की सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं हैं। ऐसे में क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का खास वर्ग यह नहीं चाहता कि हिंदू भारतवर्ष में आएंं। यही तबका विधेयक का विरोध कर रहा है। शाही ने चुनौती दी कि विरोध करनेवालों के पास विधेयक में विरोध करने लायक एक भी विंदु है तो सामने आकर बताएं। उन्होंने कहा कि 800 वर्षों में ऐसा स्वर्णिम काल भारत में कभी नहीं आया। आज एक प्रखर हिंदू देश में शासन कर रहा है। ।
समर्थन सभा को भाजपा का समर्थन
विश्व हिंदू परिषद की समर्थन सभा को भाजपा ने समर्थन दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सीएए को लेकर कांग्रेस, झामुमो समेत विपक्ष भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है। ऐसे में लोगों को समर्थन में आगे आना वक्त का तकाजा है। सभा में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी शिरकत की।
शर्तों पर प्रशासन की अनुमति
पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद, महानगर की रविवार को साकची स्थित गंडक मैदान से बोधि मंदिर तक पदयात्रा निकालने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लिहाजा साकची स्थित बोधि मंदिर मैदान में सिर्फ सभा का फैसला लिया गया । उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया था कि यह पहले ही निर्णय ले लिया गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन या विरोध में किसी को भी रैली-जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ) धालभूम चंदन कुमार ने बताया कि आयोजकों को बता दिया गया कि सभा, बैठक, सेमिनार, धरना आदि कर सकते हैं। पदयात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। यदि पदयात्रा या जुलूस निकाला गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों से सभा के दौरान सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची देने को कहा गया था। एसडीओ ने विहिप की सभा के लिए जो आदेश जारी किया , उसमें बिना अनुमति प्राप्त किए गए लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा। सभा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।