पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के अभियुक्त पति को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा Jamshedpur News
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार की अदालत ने दहेज हत्या मामले के अभियुक्त सोनारी निवासी माधो कुमार की सजा के विंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता) । अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार की अदालत ने दहेज हत्या मामले के अभियुक्त सोनारी निवासी माधो कुमार की सजा के विंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने अभियुक्त माधो कुमार को को पत्नी निशा देवी को खुदकुशी के लिए मजबूर किए जाने के मामले में 10 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास और दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया अर्थदंड की राशि मृतका की मां सुधा देवी को प्राप्त होगी।
इस मामले में छह गवाहों की गवाही हुई थी। घटना एमजीएम थाना क्षेत्र की हैं मामले के अनुसंधान अधिकारी सब इंस्पेक्टर ललन कुमार मिश्रा थे। गौरतलब हैं निशा कुमारी ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। एमजीएम थाना पुलिस में निशा कुमारी की मां सोनारी निवासी सुधा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था। पुत्री ने माधो कुमार उर्फ करण कुमार से 2016 में सोनारी के रूपनगर में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही माधो कुमार, उसकी मां कमला देवी और भाई छोटका कुमार रुपये के लिए बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे।
मायके से रुपये लेकर आओ नहीं तो मारकर फेंक देंगे। यह कहकर धमकी देते थे। तीनों बेटी के साथ मारपीट किया करते थे। मेरी बेटी को लेकर माधो कुमार एमजीएम थाना क्षेत्र बालीगुमा दुर्गा पूजा मैदान के सामने मकान में रहने लगा। 14 मार्च 2018 की रात्रि को जानकारी हुई। बेटी ने फांसी लगा खुदकुशी कर ली हैं जबकि दहेज की मांग और मारपीट के कारण बेटी ने फांसी लगाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुत्री के हाथ में खरोंच के निशान मिले थे।