बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या में तीन अभियुक्त दोषी करार, सजा 15 को Jamshedpur News
26 जुलाई 2019 को टाटानगर स्टेशन से बच्ची का अपहरण कर अभियुक्त टेल्को रामाधीन बागान ले गए थे। वहां बच्ची से दुष्कर्म किया था।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। जमशेदपुर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच सुभाष कुमार की अदालत ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या किये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त रिंकू कुमार, कैलाश कुमार और मोनी मंडल को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर अदालत 15 जून को फैसला सुनाएगी।
टाटानगर स्टेशन से बच्ची को अगवा कर किया था जघन्य कांड
26 जुलाई 2019 को टाटानगर स्टेशन से बच्ची का अपहरण कर अभियुक्त टेल्को रामाधीन बागान ले गए थे। वहां बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी सिर काटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद सिर विहीन शव पुलिस ने झाड़ियों से बरामद किया था।
शव बरामदगी के एक सफ्ताह बाद बच्ची की खोपडी रामाधीन बागान की पानी टंकी के पास रास्ते से बरामद किया गया था। पुलिस ने रिकॉड समय मे 50 दिनों बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था।