निजी स्कूलों पर कार्रवाई के मूड में शिक्षा विभाग
आरटीई (राइट टू एजुकेशन) से मान्यता प्राप्त करने को लेकर निजी स्
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : आरटीई (राइट टू एजुकेशन) से मान्यता प्राप्त करने को लेकर निजी स्कूलों द्वारा दी जा रही चेतावनी के बीच शिक्षा विभाग अब सीधे कार्रवाई के मूड़ में दिख रहा है। नए जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) विनीत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 सितंबर तक जो विद्यालय शर्तो को पूरा नहीं कर पायेंगे उन्हें हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। सरकार का भी ऐसा ही निर्देश है।
सरकार का जो संकल्प उसी अनुसार निजी स्कूलों को मान्यता के लिए आवेदन देना होगा। जमीन संबंधी जिस दस्तावेज का जिक्र किया गया है, वह ही मान्य होगा। मालूम हो कि इस एक्ट से मान्यता प्राप्त करने के लिए विद्यालय के नाम पर जमीन होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की जमीन के लिए अलग-अलग मापदंड भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कक्षावार फीस व तीन साल का ऑडिट रिपोर्ट तथा शिक्षकों की पूरी सूची भी आवेदन के साथ समर्पित करनी है। पूर्वी सिंहभूम 505 निजी विद्यालय को यू-डायस कोड आवंटित है। इन विद्यालयों को आरटीई के तहत मान्यता लेनी है। इसका विरोध निजी स्कूलों के संचालक कर रहे हैं। वे और समय की मांग कर रहे हैं। इधर शिक्षा विभाग द्वारा यू-डायस में दी गई जानकारी के अनुसार निजी स्कूलों का कागजी सत्यापन कार्य भी प्रारंभ करना चालू कर दिया है। विद्यालयों की सूची भी अलग से तैयार की जा रही है।
'हम सरकार के संकल्प के अनुसार कार्य करेंगे। निजी विद्यालयों की चेतावनी से डरने वाले नहीं है। जो नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। - विनीत कुमार, डीएसई, पूर्वी सिंहभूम।