सुधरिए जनाब! अब से हेलमेट नहीं पहना तो देना होगा 1000 जुर्माना, ये रहा नया नियम
एक सितंबर से मोटरयान संशोधित अधिनियम-2019 लागू हो गया। इसमें काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं। आज से हेलमेट नहीं पहना तो 200 की जगह 1000 जुर्माना लगेगा।
जमशेदपुर, जेएनएन। सुधरिए जनाब। अब पुराने दिन गए जब बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस 200 की पर्ची काट मुक्ति दे देती थी। अब 200 की जगह 1000 देने होंगे। जी हां, एक सितंबर से सीट बेल्ट और हेलमेट समेत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना दस गुणा तक ज्यादा लगेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि रविवार से मोटरयान संशोधित अधिनियम-2019 लागू हो गया है।
गुरुवार को ही उपविकास आयुक्त विश्वनाथ माहेश्वरी ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी ट्रैफिक नियम का पूर्ण रूप से पालन करने की हिदायत दी थी। इसका असर शुक्रवार को दिखा भी। अधिकांश सरकारी अधिकारियों के चालक उपायुक्त कार्यालय में घुसते समय सीट बेल्ट बांधे हुए थे, तो कर्मचारी भी हेलमेट लगाकर आए। वहीं एलडीएम व एनइपी निदेशक के चालक इसकी अवहेलना करते दिखे। कुछ बाहरी लोग जो अपने काम से उपायुक्त कार्यालय आए थे, उनके चालक सीट बेल्ट नहीं पहने थे। ऐसे लोगों में बाइक सवार भी थे, जो हेलमेट नहीं पहने थे। एक युवक तो अपना हेलमेट पीछे बैठे अपने पिता को पकड़ा दिया था। ऐसे कई लोग दिखे, जिन्होंने हेलमेट रखा था, लेकिन पहना नहीं था।
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नया मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019
अपराध जुर्माना (पहले) नया जुर्माना
- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 1,000
- दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी 100 1,000
- हेलमेट नहीं पहनने पर 200 1,000 व तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित
- इमरजेंसी वाहन (एंबुलेंस) को रास्ता नहीं देने पर 00 10,000
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 500 5,000
- लाइसेंस रद होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 500 10,000
- ओवर स्पीड 400 - 2,000
- खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1,000 - 5,000
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 2,000 - 10,000
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर 1,000 - 5,000
- बिना परमिट पाए जाने पर 5,000 - 10,000
- गाडिय़ों की ओवरलोडिंग पर 2,000 व उसके बाद प्रति टन 1,000 2,000 व उसके बाद प्रति टन 2,000
- बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 1,000 - 2,000
- नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 00 25,000 रुपये और तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद और गाड़ी के मालिक व नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे। नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं
सड़क दुर्घटना में पीडि़तों को मुआवजा
- मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये
- गंभीर चोट की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये