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Chaibasa News: अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घरों में करें दुर्गा पूजा : उपायुक्त

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी दुर्गा पूजा की गाइडलाइन का संबंधित सभी पदाधिकारी सख्ती से पालन करेंगे। पूजा पंडाल का निर्माण किसी थीम पर आधारित नहीं होगा तथा आकृति में छोटा होगा।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 05:54 PM (IST)Updated: Tue, 05 Oct 2021 05:54 PM (IST)
Chaibasa News:  अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घरों में करें दुर्गा पूजा : उपायुक्त
पूजा समिति के द्वारा किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

चाईबासा, जागरण संवाददाता। पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को दुर्गा पूजा एवं दशहरा पूजा की विधि-व्यवस्था से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी दुर्गा पूजा की गाइडलाइन का संबंधित सभी पदाधिकारी सख्ती से पालन करेंगे। पूजा पंडाल का निर्माण किसी थीम पर आधारित नहीं होगा तथा आकृति में छोटा होगा।

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उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घर पर ही पूजा करें। पूजा पंडाल में केवल पूजा समिति से जुड़े हुए लोगों को ही रहने की अनुमति प्रदान है तथा किसी प्रकार के प्रसाद के वितरण पर रोक है। पूजा समिति के द्वारा किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

मूर्ति विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं : पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने सभी वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में स्थित सभी पूजा पंडाल को चिन्हित करेंगे तथा स्थल निरीक्षण करते हुए पंडाल की जांच स्वयं करेंगे कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है या नहीं। साथ ही साथ पंडाल में लगाए गए बिजली की व्यवस्था की भी जांच करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट से कोई अनहोनी ना घटे। मूर्ति विसर्जन के जुलूस की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्रधीन असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से निगरानी रखेंगे तथा आवश्यकता होने पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे।

दुर्गा पूजा के अनुपालन को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश

-कंटेनमेंट जोन के बाहर पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति है।

-दुर्गा पूजा पंडाल को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर तीन तरफ से ढक दिया जाएगा ताकि आगंतुकों का प्रवेश रोका जा सके भक्त पंडाल में प्रवेश किए बिना बैरिकेड्स के बाहर दूर से ही दर्शन कर सकते हैं।

-पूजा पंडाल व मंडप का निर्माण किसी भी थीम पर नहीं किया जाएगा।

-पूजा पंडाल व मंडप के आस- पास के क्षेत्र में रोशनी से कोई सजावट नहीं होनी चाहिए सुरक्षा के उद्देश्य से आवश्यक प्रकाश व्यवस्था की अनुमति है।

- पूजा पंडाल व मंडप में और उसके आसपास कोई स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा ।

-उस क्षेत्र को छोड़कर जहां मूर्ति रखी गई है, बाकी पूजा पंडाल व मंडप खुले रहेंगे।

-मूर्ति का आकार 5 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्र, पाठ व आरती के सजीव प्रसारण के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। जनता के माध्यम से टेप, ऑडिया, डिजिटल रिकॉर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं किया जाएगा।

-किसी भी समय पंडाल में मौजूद पूजा समिति के सभी सदस्य, पुजारी, स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम कोविड -19 का एक टीका लगाया गया है।

- दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास कोई भी फूड स्टॉल नहीं खोला जाएगा।

- किसी भी समय दुर्गा पूजा पंडाल, मंडप में आयोजकों, पुजारियों और सहयोगी स्टाफ सहित 25 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे।

- विसर्जन जुलूस नहीं होगा। मूर्तियों को इस उद्देश्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित स्थानों पर विसर्जित किया जाएगा

- संगीत या कोई अन्य मनोरंजन / सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा।

- कोई सामुदायिक भोज / प्रसाद या भोग वितरण समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रसाद की होम डिलीवरी पर कोई रोक नहीं है।

- आयोजकों, पूजा समितियों द्वारा किसी भी रूप में कोई आमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा

- पंडाल अथवा मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गरबा या डांडिया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

- सार्वजनिक स्थान पर पुतला या रावण दहन नहीं किया जाएगा।

- 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पंडाल में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मास्क पहनना अनिवार्य है।


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