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दुष्कर्म के आरोपित शिवकुमार ने बदले 45 मोबाइल फोन व 154 सिम

मानगो में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के आरोपित शिव कुमार महतो की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। पीड़िता के वकील ने कहा कि साधारण मिस्त्री शिव कुमार एक साल में 45 मोबाइल फोन व 154 सिम को बदला। पीड़िता को देह व्यापार के धंधे में उतारने में उसका पूरा योगदान है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Oct 2018 08:48 PM (IST)Updated: Tue, 09 Oct 2018 08:48 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित शिवकुमार ने बदले 45 मोबाइल फोन व 154 सिम
दुष्कर्म के आरोपित शिवकुमार ने बदले 45 मोबाइल फोन व 154 सिम

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : मानगो में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के आरोपित शिव कुमार महतो की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। पीड़िता के वकील ने कहा कि साधारण मिस्त्री शिव कुमार एक साल में 45 मोबाइल फोन व 154 सिम को बदला। पीड़िता को देह व्यापार के धंधे में उतारने में उसका पूरा योगदान है।

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जेल में बंद आरोपित शिव कुमार की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट की एकल बेंच जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। पीड़िता की ओर से हाई कोर्ट, रांची के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि पीड़िता ने एफआइआर में भी शिव कुमार महतो का नाम दिया है। अदालत में 164 के तहत बयान में भी उसके नाम का जिक्र किया है।

अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दुष्कर्म के मामले में पटमदा के तत्कालीन डीएसपी व एमजीएम के थानेदार, पूर्व मंत्री के भाई, बिल्डर, ठेकेदार के अलावा कई दबंग किस्म के लोगों के नाम हैं। जो किसी न किसी रूप में भोली-भाली लड़की को धमकी देकर देह व्यापार के धंधे में उतरने पर मजबूर किए। अदालत ने सीआइडी से केस डायरी व नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है।

वीडियो बना करते थे ब्लैकमेल

जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में काम करनेवाली नाबालिग के साथ अपार्टमेंट का बिजली मिस्त्री शिवकुमार महतो, श्रीकांत महतो तथा इंद्रपाल सैनी ने दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग पीड़िता का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता की मां के बयान पर मानगो थाने में 19 जनवरी 2018 को मामला दर्ज कराया गया था।


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