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टाटा स्टील कंपनी परिसर में थूके तो करना होगा कर्मचारियों को जागरूक

टाटा स्टील कंपनी परिसर में खैनी खाने पर मिलेगी सजा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 May 2020 10:01 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 06:18 AM (IST)
टाटा स्टील कंपनी परिसर में थूके तो करना होगा कर्मचारियों को जागरूक
टाटा स्टील कंपनी परिसर में थूके तो करना होगा कर्मचारियों को जागरूक

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : टाटा स्टील कंपनी परिसर में अब यदि कोई स्थायीकमी या ठेकाकर्मी पान, खैनी या गुटखा खाकर थूकते दिखा तो खैर नहीं। उन्हें सजा के तौर पर ड्यूटी अवधि में अपने कर्मचारी साथियों को कोविड-19 के संबंध में दो घंटे जागरूक करना पड़ेगा। गलती जितनी बार करेंगे, सजा दिन के हिसाब से बढ़ती जाएगी, ताकि कर्मचारी अपनी गलती से सबक ले सकें।

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दरअसल, कोविड-19 को देखते हुए कंपनी प्रबंधन ने नए नियम बनाए हैं जो पहली जून से प्रभावी होंगे। केंद्र सरकार ने भी मास्क लगाने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी है। इसका अनुपालन सभी को करना अनिवार्य होगा। कंपनी प्रबंधन सभी कर्मचारियों पर सीसीटीवी फुटेज से निगरानी रखेगी। गलती करने पर उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा। एपेक्स रेल एंड रोड सेफ्टी सब कमेटी के चेयरमैन सुधांशु पाठक और वाइस चेयरमैन नितेश राज की टीम द्वारा गलती करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी। गुरुवार को कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। यदि कोई कर्मचारी चार या इससे ज्यादा बार गलती दोहराते हैं तो उनका निलंबन वापस नहीं होगा।

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कंपनी प्रबंधन द्वारा जारी नए नियम

-मास्क अनिवार्य : कंपनी आने-जाने, ड्यूटी के दौरान व किसी कार्यालय में जाने या प्लांट में कहीं जाने पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। कैंटीन में खाना खाते समय, चाय-कॉफी पीते समय ही मास्क हटाने की छूट रहेगी।

शारीरिक दूरी : कैंटीन में आते-जाते समय, नाश्ता खाना लेते समय और किसी बैठक में व कार्यस्थल में भी अपने साथियों से कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगा। बाइक में एक और कार में ड्राइवर के साथ एक कर्मचारी को ही ड्यूटी आने-जाने की अनुमति होगी।

-थूकने पर मनाही : कंपनी परिसर में पिकदान में, सड़क पर यहां कंपनी परिसर में कहीं भी थूकने की मनाही होगी। यदि अति आवश्यक है तब भी बेसिन में थूकने के बाद सहीं तरीके से फ्लश करना होगा।

-ट्रैवल्स हिस्ट्री : कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने या परिजन में कोई यदि बाहर से आया है उसकी ट्रैवल्स हिस्ट्री की जानकारी प्रबंधन को देनी होगी। जानकारी छिपाने पर वे भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

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किस तरह की मिलेगी सजा

पहला गलती : चेतावनी पत्र के साथ विभागीय हेड व चीफ द्वारा काउंसलिग

एक वर्ष के अंदर दूसरी गलती : वॉíनंग लेटर और अगले तीन कार्यदिवस तक दो-दो घंटे कोविड 19 से बचाव के लिए कर्मचारियों को जागरूक करना।

एक वर्ष के अंदर तीसरी गलती : एक दिन का निलंबन और अगले छह कार्यदिवस तक दो-दो घंटे कोविड 19 से बचाव के लिए कर्मचारियों को जागरूक करना।

एक वर्ष के अंदर चौथी गलती : दो दिन का निलंबन और अगले 10 दिनों तक दो-दो घंटे कोविड 19 से बचाव के लिए कर्मचारियों को जागरूक करना।

एक वर्ष में पांच या इससे ज्यादा गलती : तीन दिनों का निलंबन और अगले 15 दिनों तक दो-दो घंटे कोविड 19 से बचाव के लिए कर्मचारियों को जागरूक करना।


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