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होटल अलकोर के मालिक व मंगोतिया समेत सात आरोपितों की जमानत खारिज

होटल अलकोर में देह व्यापार कराने के आरोपित अलकोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल रेलवे ठेकेदार राजेश मंगोतिया उर्फ लड्डू मंगोतिया समेत सात को जमानत नहीं मिली।

By Edited By: Published: Wed, 13 May 2020 10:11 PM (IST)Updated: Thu, 14 May 2020 11:23 AM (IST)
होटल अलकोर के मालिक व मंगोतिया समेत सात आरोपितों की जमानत खारिज
होटल अलकोर के मालिक व मंगोतिया समेत सात आरोपितों की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत ने बिष्टुपुर स्थित होटल अलकोर में देह व्यापार कराने के आरोपित अलकोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल, रेलवे ठेकेदार राजेश मंगोतिया उर्फ लड्डू मंगोतिया, शरद पोद्दार, राजू भालोटिया, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और रजत जग्गी की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।

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गौरतलब हो कि इसी मामले में जेल में बंद कोलकाता की युवती और होटल मैनेजर धनंजय कुमार ने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की थी। अब आरोपितों को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल करनी होगी। 29 अप्रैल से सभी आरोपित घाघीडीह सेंट्रल जेल में हैं। होटल मालिक और रेलवे ठेकेदार ने झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने या मामले से राहत देने की गुहार लगाई थी, जिसपर सुनवाई नही हो पाई है। इससे पहले आरोपितों के पक्ष के अधिवक्ता तापस कुमार मित्रा, प्रकाश झा, सुधीर कुमार पप्पू, केएम सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुधीर कुमार पांडेय , एके पाठक और अभियोजन पक्ष के सहायल लोक अभियोजक भोला दास ने अदालत में अपनी-अपनी दलील दी। जमानत खारिज होने पर भोला दास ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लघंन कर होटल खोल कर रखा गया था। स्पा खुले हुए थे। लोगों का आना-जाना जारी था। समाज विरोधी कार्य हो रहे थे। सीसीटीवी में सबकुछ है जिसे पुलिस ने जब्त किया है। मामला गंभीर है। ऐसे आरोप में सात से लेकर 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

यह है पूरा मामला

25 अप्रैल को बिस्टुपुर थाना की पुलिस ने दंडाधिकारी की नेतृत्व में लॉकडाउन के दौरान होटल अलकोर में और स्पा यानि मसाज पार्लर खुले होने की जानकारी पर छापेमारी की थी। इसमें कई लोग भाग निकले थे। रेलवे ठेकेदार, होटल मालिक रजत जग्गी और दीपक अग्रवाल पकड़े गए । थाने में सभी के खिलाफ लॉकडाउन उल्लघंन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानतीय धारा होने के कारण थाना से जमानत प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। मामला हाई प्रोफाइल हो गया। मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय तक मामला पहुंच गया। 26 अप्रैल को सिटी एसपी की टीम ने छापेमारी की गई। कोलकाता की एक युवती पकड़ी गई। पूछताछ हुई। बताया कि जनता क‌र्फ्यू के दिन 22 मार्च को शरद पोद्दार ने उसे कोलकाता से होटल बुलाया था। पुलिस ने शरद को पकड़ा। इसके बाद सभी आरोपित पकड़े गए। सभी को जेल भेज दिया गया। होटल को सील है। सीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार की शिकायत पर बिस्टुपुर थाना में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


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