Jamshedpur Mass Molestation Case: पहले नाबालिग संग किया जबरन दुष्कर्म, बनाया वीडियो, फिर मत पूछें कहां - कहां परोसा, जानिए क्या मिली सजा
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने तीन आरपियों को सजा सुना दी है। अदालत ने इंद्रपाल सैनी शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जमशेदपुर, जासं। झारखंड के जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से तीन साल पहले हुई सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को तीन आरपियों को सजा सुना दी है। अदालत ने इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी होगी।
आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में डीएसपी, थानेदार के साथ-साथ बाइस लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है। मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। दोनों पुलिस वालों को इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है।
दोषी करार होते हुए श्रीकांत को लिया गया था न्यायिक हिरासत में
मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में श्रीकांत जमानत मिलने पर बाहर था। मंगलवार को फैसले के दिन अदालत के कटघरे में श्रीकांत उपस्थित हुआ जबकि घाघीडीह जेल में बंद इंद्रपाल सिंह सैनी और शिव कुमार महतो की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी। अदालत ने तीनों आरोपितों को नाम लेकर पुकारा। इसके बाद तीनों आरोपितों को सामूहिक दुष्कर्म और छह पोक्सो एक्ट में दोषी पाया गया। इजलास के बाहर मौजूद पुलिस ने तत्काल ही श्रीकांत को हथकड़ी पहना दी। उसे न्यायिक हिरासत में लेकर हाजत ले जाया गया। कोरोना जांच के बाद उसे घाघीडीह सेंट्रल जेल के साकची पुराना जेल भेज दिया गया। अभियुक्त पक्ष के रिश्तेदार अदालत में नजर आए। दुष्कर्म मामले में अभियोजन पक्ष की ओर स 16 और बचाव पक्ष की ओर से नौ गवाही हुई थी।
22 आरोपियों पर चलेगा अलग से मामला
सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में अभियोजन की और से दाखिल अर्जी में 319 के तहत अदालत के आदेश पर डीएसपी अजय केरकेट्टा, तत्कालील एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी समेत सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू त्रिवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह,तनुश्री नायक और एक मंत्री के भाई को भी आरोपित बनाया गया है। इन सभी पर अलग से मामला चल रहा है।