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Jharkhand, Jamshedpur Unlock 3.0: अब खुलेंगी सभी तरह की दुकानें, लेकिन जारी रहेगा वीकेंड लाॅकडाउन; ये रही नयी गाइडलाइन

Jamshedpur Jharkhand Unlock 3.0. झारखंड में क्रमबद्ध तरीके से लाॅकडाउन खत्म हो रहा है। हेमंत साेरेन सरकार ने मंगलवार को अनलाॅक तीन की घोषणा की। इसमें पूर्वी सिंहभूम भी खुशनसीब रहा जिसे पिछली बार की तरह राहत से वंचित नहीं रखा गया।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 06:38 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 07:49 PM (IST)
Jharkhand, Jamshedpur Unlock 3.0: अब खुलेंगी सभी तरह की दुकानें, लेकिन जारी रहेगा वीकेंड लाॅकडाउन; ये रही नयी गाइडलाइन
सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

जमशेदपुर, जासं। कोरोना महामारी से बचाव के मकसद से जारी लाॅकडाउन में रियायत का देशव्यापी क्रम जारी है। झारखंड में भी क्रमबद्ध तरीके से लाॅकडाउन खत्म हो रहा है। हेमंत साेरेन सरकार ने मंगलवार को अनलाॅक तीन की घोषणा की। इसमें पूर्वी सिंहभूम भी खुशनसीब रहा जिसे पिछली बार की तरह राहत से वंचित नहीं रखा गया। अब कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिले के साथ ही झारखंड के सभी जिलों में सभी दुकानें चार बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

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ये रही नइ गाइडलाइन

  •  शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l
  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसद मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
  • शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
  • शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l
  • सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l
  • स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
  • समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
  • आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी lश
  • पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
  • विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
  • जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
  • बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
  • राज्य के द्वारा कराइ जानेवाली परीक्षा स्थगित रहेगी l
  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
  • निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
  • कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा।
  • सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
  • आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l

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